जयपुर, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । यातायात पुलिस की छवि को अधिक बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस कैशलेस कार्रवाई करेंगी। इसके लिए सोमवार को जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अनिनियम 20219 व अन्य वर्णित प्रावधानों के तहत यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही को कैशलेस किए जाने के निर्देश जारी किए है।
ये आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात योगेश दाधीच के नेतृत्व में जारी किए गए है। यातायात पुलिस उपायुक्त शहीन सी ने जानकारी देते हुए कहा की यातायात पुलिस,यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो पर ई-चालान डिवाइस के माध्यम से कार्रवाई करेंगी। चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए व पुलिस की छवि को अधिक बेहतर बनाए जाने के लिए ई -चालान एप में प्रायोगिक तौर पर कैश विकल्प को डिसेबल करेंगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक डेबिट कार्ड,क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई के माध्यम से ही चालान का भुगतान करेंगे।
ऑन लाइन पेमेंट नहीं होने पर ऑनलाइन आरसी,लाइसेंस को डिजिटल रूप में किया जाएगा जब्त
पुलिस उपायुक्त शहीन सी ने बताया कि यदि वाहन चालक के पास पेमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं तो एम परिवहन डिजी लॉकर या परिवहन विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आरसी,लाइसेंस को डिजिटल रूप से जब्त कर पेंडिंग चालान बनाया जाएगा। जिसका भुगतान यादगार भवन,अजमेरी गेट चालान शाख,कमरा नंबर 30 व 31 में नकद राशि के साथ-साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकेंगा। इसके अलावा उल्लंघनकर्ता पेंडिंग चालान को ई -चालान अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर जमा करा सकता है।
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(Udaipur Kiran)
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