फतेहपुर, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . Uttar Pradesh के फतेहपुर जिले में मंगलवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति के खिलाफ रंगदारी, अभद्रता, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. न्यायालय के आदेश पर ललौली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई मंगलवार काे की है. सदस्य के अलावा उनके पीएस अरविंद भदौरिया और दो अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपित बनाया गया है.
बहुआ कस्बा निवासी रजिया बेगम ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि सौतेले बेटे इम्तियाज खान ने उनकी दुकान हड़पने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति व उनके पीएस अरविंद भदौरिया से मिलकर धमकाने की साजिश रची है. सात अगस्त को अरविंद ने कमरे में बुलाकर उनसे अभद्रता की और धमकाते हुए सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराए. गाली-गलौज करते हुए झूठे मुकदमें में फंसाने और आयोग से नोटिस भिजवाने की धमकी दी और एक लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी थी.
वहीं, राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने बताया कि हमारे व निजी सचिव पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. डाक बंगले में शिकायत की सुनवाई की जा रही थी. तभी व्यापारी नेता अंदर घुसकर महिला के पक्ष में निर्णय देने का दबाव बनाने लगे. इन लोगाें ने धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचायी थी.
ललाेई थाना प्रभारी शमेशर बहादुर ने बताया कि बहुआ कस्बे के तीन दुकानों के मालिकाना हक को लेकर परिवार के ही सदस्यों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति कर रही थीं. बीती 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान एक पक्ष से पहुंचे आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अभिनव यादव, महामंत्री अमित शरण बाबी व इरशाद कादरी के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा सदस्य द्वारा दर्ज कराया था. जिसके विरोध में पीड़िता कोर्ट में सदस्य समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका दाखिल की थी. मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.————–
(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र कुमार
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