इंदौर, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नई प्रतिमाएं लगाने पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। सोमवार को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव और सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूर्व में जबलपुर मुख्य पीठ द्वारा वर्ष 2023 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
दरअसल, उज्जैन जिले के माकड़ोन निवासी राजेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सोमवार को मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंठपीठ में सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि माकड़ोन में एक चौराहे पर स्थापित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाने की मांग उठाई गई। इस घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
इसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अलग-अलग महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने के लिए नगर परिषद से अनुमति मांगी गई। याचिकाकर्ता ने इस स्थिति को देखते हुए आशंका जताई कि यदि हर चौराहे पर प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, तो इससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि जबलपुर मुख्य पीठ ने पहले ही इस विषय में निर्देश जारी कर रखे हैं, जिसमें कहा गया था कि ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे ट्रैफिक में रुकावट हो। लेकिन इसके बावजूद विभिन्न स्थानों पर प्रतिमाएं लगाने की अनुमति दी जाती रही है।
कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल नई प्रतिमाओं पर लागू होगा। जो प्रतिमाएं पहले से सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित हैं, उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अब प्रदेश में यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए, किसी भी सड़क या चौराहे पर नई प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(Udaipur Kiran) तोमर
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