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बिजली चोरी के सूचनादाताओं को पारितोषिक की 5 फीसदी राशि का तुरंत भुगतान

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अब तक 5 सूचनादाताओं के खाते में पहुंचाई राशि

भोपाल, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पारितोषिक योजना चला रही है। योजना में बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। संशोधित प्रावधानानुसार पांच प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर कर दिया जाता है। अंतिम निर्धारण आदेश के बाद शेष पांच प्रतिशत राशि पूर्ण वसूली के बाद दी जा रही है।

जनसंपर्क के सूचना अधिकारी राजेश पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि योजना में एक अप्रैल से अब तक 5 सफल सूचनादाताओं को 11 हजार 500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराए गए हैं। इसके साथ ही जांच एवं वसूली की कार्यवाही करने वाले संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को भी 3 हजार रुपये प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान उनके मासिक वेतन में जोड़कर किया गया है। कंपनी ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के पहले कुल 63 प्रकरणों में 7 सफल सूचनादाताओं को उनके खाते में पूर्ण भुगतान के रूप में 2 लाख 18 हजार रूपये की प्रोत्‍साहन राशि दी गई है।

कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को भी सूचनादाता के रूप में शामिल किया गया है, परंतु उसे सूचना सही पाए जाने एवं जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश की पूर्ण वसूली होने पर एक प्रतिशत प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि विभिन्न परिसरों की जांच एवं बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में सभी कर्मचारियों का महत्‍वपूर्ण योगदान रहता है। कंपनी ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ जांच एवं वसूली के कार्य में शामिल बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजना में दी जाने वाली 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि सभी संबंधितों को समान रूप में दी जा रही है।

पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग, भुगतान से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से गोपनीय और ऑनलाइन है। अब सूचनाकर्ता को कंपनी के पोर्टल पर गुप्‍त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान के रूप में आधार अथवा पेन कार्ड देना अनिवार्य है।

योजना में सूचनादाता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। योजना में क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी भी रखी जा रही है।

पोर्टल अथवा उपाय एप पर देनी होगी सूचना

कंपनी द्वारा योजना में सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है एवं उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी नागरिकों के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाए और कंपनी को सहयोग दें।

(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत

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