रांची, 12 अप्रैल .
उप विकास आयुक्त (डीडीसी) दिनेश यादव की अध्यक्षता में शनिवार को निजी विद्यालयों के प्राचार्य और प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. समाहरणालय में आयोजित बैठक में झारखंड गजट के आलोक में हरेक विद्यालय में शुल्क समिति और अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) के गठन के संबंध में सभी को पीपीटी के माध्यम से जरूरी जानकारी दी गयी. साथ ही झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्रावधानों की भी जानकारी दी गयी.
मौके पर उप विकास आयुक्त ने निजी विद्यालयों को बताया कि झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्युनल एक्ट के तहत विद्यालय और जिला स्तर पर फी कमिटि और अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) का गठन किया जाना है. उन्होंने सभी स्कूलों को जल्द से जल्द शुल्क समिति और अभिभावक शिक्षक संघ के गठन का निर्देश दिया.
उन्होंने बताया कि स्कूल, जिला और विद्यालय स्तर पर बनी शुल्क समिति और अभिभाव शिक्षक संघ के माध्यम से नीतिगत तरीके से नियमाकुल ही शुल्क बढ़ा सकते हैं. बैठक के दौरान सभी को बताया गया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम- 2017 के तहत स्कूल, विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए ही करें. विद्यालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से किताब या अन्य सामग्री जैसे यूनिफॉर्म, जूते खरीदने के लिए अभिभावकों और छात्रों को बाध्य नहीं करें. उल्लंघन की स्थिति में 50 हजार से ढाई लाख रुपए तक का जुर्माना के साथ विद्यालय की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन इन नियमों का पालन करें
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/ Vinod Pathak
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