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छत्तीसगढ़ : आरवी ग्रुप और स्पाश एडवाइजर प्रा. लि. के खिलाफ करोड़ों की वित्तीय धोखाधड़ी का अपराध दर्ज, छह आरोपित गिरफ्तार

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रायपुर, 4 अप्रैल . रायपुर पुलिस ने आरवी ग्रुप एवं स्पाश एडवाइजर प्रा. लि. द्वारा की गई व्यापक वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा किया है. इस मामले में मुख्य आरोप‍ित अभय कुमार गुप्ता (उर्फ अमयकांत गुप्ता) सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस धोखाधड़ी में 250 से अधिक लोगों को फर्जी लोन स्कीम में फंसाकर करोड़ों की ठगी की गई. जिससे कुल ठगी की राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक होने की संम्भावना है. आरोपितों ने बैंकों के साथ सांठगांठ कर प्रार्थी के नाम पर 72 लाख 15 हजार 399 रुपये के लोन मंजूर करवाए और 50 प्रतिशत रकम निवेश के नाम पर अपने फर्म में जमा करवा ली. पुलिस ने मुख्य दस्तावेज और ट्रांजेक्शन डिटेल्स जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

पीड़‍ित के अनुसार, आरोपितों ने पहले ग्राहकों को लोन दिलाने के नाम पर उनके दस्तावेज एकत्र किए और विभिन्न बैंकों से उनके नाम पर लोन मंजूर करवाया. बाद में, उन्हें आश्वासन दिया गया कि लोन की 50 प्रतिशत राशि आरवी ग्रुप फर्म में निवेश करने पर उनकी ईएमआई फर्म द्वारा स्वतः भरी जाएगी. शुरू में कुछ महीनों तक मासिक किस्तें जमा कर विश्वास बढ़ाया गया, लेकिन बाद में भुगतान रोक दिया और ग्राहकों के फोन कॉल और शिकायतों को अनदेखा किया गया.

उपरोक्त प्रकरण को पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये तत्काल आरोपितों की गिरफ्तारी करने टीम गठित की गई और संभावित स्थानों पर जाकर टीम ने आरोप‍ितों को गिरफ्तार कर ल‍िया. सभी आरोपि‍त रुपये गबन कर विदेश भागने की फिराक में थे.

पुलिस ने आरवी ग्रुप और उसके पार्टनर संस्थानों के कार्यालयों से महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल और निवेश संबंधी जानकारी जब्त की है. जांच से यह भी पता चला कि, यह धोखाधड़ी छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 का भी उल्लंघन है, जिसके उक्त अपराध में धारा जोड़ी गयी है. पुलिस ने अब तक अभय कुमार गुप्ता, सुरेंद्र सिंह करियाम, मनोज कुमार भगत, रागिब हुसैन, विभा वर्मा और पूजा यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ में अन्य आरोप‍ितों के संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी तलाश की जा रही है.

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/ गायत्री प्रसाद धीवर

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