महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है।
शासनादेश और शर्तें-
श्रम विभाग ने इस संदर्भ में आधिकारिक शासनादेश जारी किया है।
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दुकानों को अब रोजाना 24 घंटे खोलने की अनुमति होगी।
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शर्त यह है कि काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम 24 घंटे की छुट्टी एक साथ देनी जरूरी है।
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पिछले लंबे समय से दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।
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शासनादेश (GR) जारी होने के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि व्यापारी अपनी दुकान 24 घंटे खोल सकते हैं, बशर्ते कर्मचारियों को छुट्टी दी जाए।
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इस कदम से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को सुविधा मिलेगी।
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यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और खरीदारी की गति तेज करने में मदद कर सकता है।
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श्रमिकों के हित की भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, ताकि उन्हें सप्ताह में अवकाश अवश्य मिले।
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