मुंबई: क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा होने वाले उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। अत्यधिक दस्तावेज़ अनुरोधों को कम करने के उद्देश्य से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग के सूत्रों ने बताया कि जीएसटी करदाताओं से लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।
विभाग ने फील्ड अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में दिए गए दस्तावेजों की सूची तक ही सीमित रहें। विभाग को पता चला है कि करदाताओं से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो जीएसटी अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं हैं।
सूत्रों ने बताया कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मकान मालिक से उसका पैन, आधार कार्ड नंबर और व्यावसायिक परिसर के अंदर की तस्वीरें मांगी जा रही हैं।
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पोर्टल में उल्लिखित कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है तथा अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है और न ही मांगा जाना चाहिए। किराये की संपत्ति के लिए, आवेदक को किराया या पट्टा समझौता और अन्य सहायक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
The post first appeared on .
You may also like
Khesari Lal Yadav & Kajal Raghwani's Steamy Hit 'Ae Balam ji Mua Deb Ka' Crosses 1.10 Crore Views on YouTube
ससुर के दोस्त के टच में आ गई बहू. मिलने लगी अकेले में, फिर सरसों के खेत में… ⑅
राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन
अपराध रोकने की नहीं हुई कार्रवाई तो सडक पर उतरेंगे व्यावसायी : चेंबर
मैट्रिक परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र में लगी आग, कांपियां जलकर हुई नष्ट