पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है।
फैसला 4 दिसंबर के लिए सुरक्षित
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी , बेटियां मीसा भारती, हेमा यादव, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कुल 14 आरोपियों से जुड़ी दलीलें सुनीं।
डिस्चार्ज करने की मांग और सीबीआई का विरोध
इस दौरान आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उन्हें मामले से डिस्चार्ज करने की मांग की। सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए डिस्चार्ज की अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला 4 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।
सीबीआई का आरोप
सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए, गरीबों से नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें बेहद सस्ते दामों पर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा ली गई थीं।
फैसला 4 दिसंबर के लिए सुरक्षित
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी , बेटियां मीसा भारती, हेमा यादव, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कुल 14 आरोपियों से जुड़ी दलीलें सुनीं।
डिस्चार्ज करने की मांग और सीबीआई का विरोध
इस दौरान आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उन्हें मामले से डिस्चार्ज करने की मांग की। सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए डिस्चार्ज की अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला 4 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।
सीबीआई का आरोप
सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए, गरीबों से नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें बेहद सस्ते दामों पर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा ली गई थीं।
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