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मेरठ में ध्वस्त होगा शास्त्रीनगर का सेंट्रल मार्केट, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका की खारिज

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ के पॉश इलाके शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की ओर से दायर की गई रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब कोई कानूनी अड़चन शेष नहीं रह गई है। ऐसे में मेरठ प्रशासन अब इस मार्केट को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कराने की तैयारी में है।शास्त्रीनगर के 661/6 आवासीय परिसर में बनी इस मार्केट को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में देरी को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए परिसर को तीन महीने के भीतर खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त करने का आदेश दिया था। व्यापारियों ने दायर की याचिकाव्यापारियों की ओर से ध्वस्तीकरण का समय बढ़ाने और रिव्यू की याचिका लगाई गई थी। 28 अप्रैल को समय विस्तार की मांग पहले ही खारिज कर दी गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका भी खारिज कर दी। यह सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. माधवन की पीठ ने की। पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।सीनियर वकील मदन शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी दुकानें खाली नहीं करते हैं, तो उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी माना जाएगा। इससे यह साफ हो गया है कि अब शास्त्रीनगर का सेंट्रल मार्केट किसी भी समय ढहाया जा सकता है। व्यापारियों को लगा झटकाव्यापारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा झटका माना जा रहा है। वर्षों से यहां कारोबार कर रहे दुकानदारों को अब अपने प्रतिष्ठान खाली करने होंगे। प्रशासन ने भी कोर्ट के आदेश के अनुपालन की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में अब कोई भी कानूनी राहत की संभावना नहीं बची है। शास्त्रीनगर का सेंट्रल मार्केट अब इतिहास बनने की तरफ अग्रसर हो गया है।
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