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इस साल कम मिला टैक्स रिफंड? जानिए इसके पीछे की असली वजह

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क्या आपको इस बार इनकम टैक्स रिफंड उम्मीद से कम मिला है? और साथ ही इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भी आया है? घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी गलती से नहीं, बल्कि विभाग की ओर से चल रही टैक्स एडजस्टमेंट प्रक्रिया के कारण हो रहा है।

📉 आखिर क्यों कट रहा है रिफंड?

इस साल कई टैक्सपेयर्स को कम रिफंड मिलने और टैक्स नोटिस मिलने की शिकायतें मिली हैं। लेकिन असल में यह प्रक्रिया आयकर विभाग द्वारा पुराने बकाया टैक्स को मौजूदा रिफंड से एडजस्ट करने की है।

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 245 के तहत, विभाग को यह अधिकार है कि वह टैक्सपेयर्स के वर्तमान वर्ष के रिफंड को किसी भी पुराने टैक्स डिमांड से समायोजित कर सके।

📧 नोटिस में क्या कहा गया है?

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, 11 मार्च 2025 को इनकम टैक्स डिप्टी डायरेक्टर द्वारा कई टैक्सपेयर्स को ईमेल भेजे गए हैं। इन ईमेल्स में बताया गया है कि आपके मामले में असेसमेंट या रीअसेसमेंट पेंडिंग है। इसलिए रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब ज्यूरीडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर (JAO) धारा 245(2) के तहत निर्णय ले लेंगे।

🔍 रीअसेसमेंट क्या होता है?

इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको ITR फाइलिंग के बाद का प्रोसेस जानना जरूरी है:

  • जब आप ITR फाइल करते हैं, तो वह Centralized Processing Centre (CPC) द्वारा प्रोसेस होती है।
  • यदि CPC को संदेह होता है कि किसी ITR से टैक्स डिमांड उत्पन्न हो सकती है, तो वह केस को टैक्स अफसर (AO) को आगे भेज देता है।

यह प्रक्रिया रिअसेसमेंट का रूप ले सकती है, जिससे आपका रिफंड रोका या एडजस्ट किया जा सकता है।

⏱️ कितने समय में होता है निर्णय?
  • CPC द्वारा सूचना भेजने के 20 दिनों के भीतर Faceless AO को संभावित टैक्स डिमांड की जानकारी JAO को देनी होती है।
  • JAO को इसके बाद टैक्सपेयर्स की वित्तीय स्थिति, पुरानी डिमांड और अपील की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है।
  • इसके लिए उन्हें Principal Commissioner से अनुमोदन भी लेना होता है।

अंतिम निर्णय JAO को 30 दिनों में लेना होता है। कुल मिलाकर, रिफंड रोकने या जारी करने की समय सीमा 50 दिन होती है।

अगर आपको कम टैक्स रिफंड मिला है, तो यह पूरी तरह से एक कानूनी और व्यवस्थित प्रक्रिया का हिस्सा है। घबराने की बजाय, अपने ईमेल और नोटिस पर ध्यान दें और यदि जरूरत हो तो टैक्स सलाहकार से संपर्क करें।

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