New Delhi, 17 अक्टूबर . Supreme court ने Friday को ट्रांसजेंडर महिला शिक्षिका जेन कौशिक के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश और Gujarat के दो निजी स्कूलों ने उनकी लैंगिक पहचान के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया था.
Supreme court ने ट्रांसजेंडर शिक्षिका जेन कौशिक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि लिंग पहचान के आधार पर नौकरी से निकालना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए जेन कौशिक को मुआवजा दिया जाएगा.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि लिंग पहचान के आधार पर नौकरी से निकाले जाने पर उसे मुआवजा दिया जाएगा. फैसले में ट्रांसजेंडर के लिए Supreme court ने एक गाइडलाइन भी बनाई है और Government को इसके लिए एक व्यापक नीति बनाने को कहा है.
फैसले में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि जब तक केंद्र Government ट्रांसजेंडर के लिए औपचारिक नीति नहीं लाती, तब तक सभी संस्थान कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करें. साथ ही, Supreme court ने सेवानिवृत्त दिल्ली हाईकोर्ट की जज आशा मेनन की अध्यक्षता में समिति गठित की है, जो ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगी.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने जेन कौशिक की ओर से दायर रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया. दरअसल, कौशिक की ट्रांसजेंडर पहचान के कारण उनन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
समिति के अन्य सदस्यों में कर्नाटक की ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अकाई पद्मशाली, दलित और ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानू, तेलंगाना की ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता वैजयंती वसंत मोगली, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गौरव मंडल, Bengaluru के सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी में वरिष्ठ एसोसिएट नित्या राजशेखर और एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया के सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय शर्मा शामिल होंगे.
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पीएसके
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