नई दिल्ली, 15 मई . मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है.
कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंत्री शाह पर एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने इस मामले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए त्वरित सुनवाई की गुहार लगाई है.
सोमवार को इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था.
शाह ने कर्नल कुरैशी की ओर स्पष्ट इशारा करते हुए कहा था, “जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा.”
बयान सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि हर हाल में इस मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक मिनट 13 सेकंड का वीडियो जारी कर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी.
एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, “मैं विजय शाह, हाल ही में दिए अपने बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं बल्कि माफी मांगता हूं. हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है, वह हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं.”
इससे पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार सुबह 11 बजे बताया, “मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री विजय शाह के बयान के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.”
–
एफएम/केआर
You may also like
कोचिंग छात्रों की आत्महत्याओं पर हाईकोर्ट ने सरकार को घेरा, पुछा-- अबतक कानून क्यों नहीं बनाया गया ?
जोधपुर मथानिया चिकित्सालय में 12 अधिकारी-कर्मचारी मिले अनुपस्थित
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बेटे का निधन, 25 साल से व्हीलचेयर पर थे, कांग्रेस नेताओं ने जताया दुख
कोलकाता में फर्जी पासपोर्ट रैकेट में बड़ा खुलासा, 37 गैर-मौजूद लोगों के नाम पर जारी हुए पासपोर्ट
इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर एनआईए को हाई कोर्ट का नोटिस