बेंगलुरू: AI इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को जमानत मिल गई है। बेंगलुरू के सिटी सिविल कोर्ट ने इन तीनों को जमानत प्रदान की।
सुभाष की पत्नी निकिता, उनकी मां और भाई ने जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत में आवेदन दिया था। पहले उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सत्र अदालत को उनकी जमानत याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने आज ही सत्र अदालत को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया।
फैसले को चुनौती देने की योजना
अतुल सुभाष के वकील ने बताया कि जैसे ही आदेश की कॉपी प्राप्त होगी, वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। तीनों आरोपियों ने 19 दिसंबर को जमानत के लिए निचली अदालत में आवेदन दिया था और साथ ही हाई कोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने आज सिविल कोर्ट को अपना निर्णय सुनाने का निर्देश दिया। इस मामले में निकिता और अन्य आरोपियों ने FIR को रद्द करने की मांग को लेकर भी एक याचिका कर्नाटका हाईकोर्ट में दायर की है, जिस पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी।
गिरफ्तारी का विवरण
कर्नाटक पुलिस ने 14 दिसंबर 2024 को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, जबकि उनकी मां और भाई को प्रयागराज से पकड़ा गया। इन तीनों पर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
अतुल सुभाष (34) का शव 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालु में उनके घर पर फंदे से लटका मिला था। सुभाष ने एक वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर और लगातार उत्पीड़न कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उन्होंने आत्महत्या से पहले 90 मिनट का एक वीडियो बनाया और 40 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी और उनके एक बेटे का जन्म 2020 में हुआ था। अतुल सुभाष बिहार का निवासी था, जबकि निकिता उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली हैं।
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