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म्यूल अकाउंट को जब्त करने के लिए बैंकों ने सरकार से मांगा अधिकार, जानें क्या होते हैं ये खाते

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देश में तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर अपराध और अवैध लेनदेन को दूर करने के लिए बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से म्यूल अकाउंट्स को तुरंत जब्त करने का अधिकार मांगा है. बैंकों का कहना है कि उन्हें ऐसे खातों को बंद करने के लिए अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है. जिसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है. जालसाज फर्जी खातों के जरिए बैंकिंग सिस्टम में अवैध रूप से ट्रांजैक्शंस करते हैं. क्या होते हैं म्यूल अकाउंट्स म्यूल ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है. जैसे साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, डिजिटल धोखाधड़ी आदि. ऐसे खाते आमतौर पर किसी थर्ड पर्सन के नाम पर खोले जाते हैं. ये या तो फर्जी होते हैं या ऐसे खाते से अनजान होते हैं. इन खातों के माध्यम से अवैध धन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है ताकि उसके स्रोत को छुपाया जा सके. ऐसे खातों में जमा धनराशि को नकद निकाला जाता है या विदेशी खातों में भेजा जाता है. क्या है बैंकों की मांग बैंकों के द्वारा केंद्रीय रिजर्व बैंक और सरकार से यह मांग की गई है कि उन्हें ऐसे संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज करने का अधिकार मिले. ताकि ऐसे मामलों की जानकारी लगते ही खातों को बंद किया जा सके. जिससे कि जलसाजों के फर्जी खाते को खोलने या फर्जी लेनदेन करने के मामलों को रोका जा सके. अभी क्या है नियम अभी प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट के अंतर्गत बैंकों को ऐसे खातों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन एजेंसी या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है. जिसमें काफी समय चला जाता है, और बैंकिंग क्राइम करने वाले इसका फायदा उठाते हैं. इंडियन बैंक एसोसिएशन की सिफारिशइंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा भी आरबीआई को यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों को यह अधिकार दिया जाए. जिससे कि बैंक ऐसे फर्जी खातों पर तुरंत कार्यवाही कर सके. इसके अलावा केवाईसी मानदंडों का भी सख़्ती से पालन करने और सत्यापन की प्रक्रियाओं को और ज्यादा सख्त बनाने की मांग की गई है. बैंकों ने दिया सुझावम्यूल अकाउंट्स की पहचान आसानी से हो सके इसके लिए बैंकों ने सुझाव दिया है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. ताकि लेनदेन पर तकनीक के माध्यम से निगरानी रखी जा सके और ऐसे फर्जी खातों की समय पर पहचान हो सके.
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