टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार है, जो आपके न होने पर उन्हें आर्थिक संकट से बचाता है. लेकिन क्या हो अगर आपका टर्म इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए? आपके जाने के बाद आपका परिवार परेशान हो. गलत जानकारी, प्रीमियम में चूक, या पॉलिसी नियमों की अनदेखी जैसे कारण क्लेम रिजेक्शन का सबब बन सकते हैं. तो चलिए टर्म इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के 5 सामान्य कारणों और उनसे बचने के आसान समाधानों के बारे में जानते हैं. ताकि आप अपने परिवार के भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित कर सकें.
टर्म इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के ये हैं 5 सामान्य कारण
1. पॉलिसी में गलत या अधूरी जानकारीटर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय दी गई जानकारी का सत्यापन क्लेम के समय किया जाता है. यदि आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री, आय, जीवनशैली (जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन), या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई या गलत दी, तो बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है.
उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले से मौजूद बीमारी या स्मोकिंग की आदत को छुपाया और क्लेम के समय यह सामने आता है, तो कंपनी इसे धोखाधड़ी मान सकती है और क्लेम रिजेक्ट कर सकती है.
क्या करेंपॉलिसी लेते समय सभी जानकारी सही और पूरी तरह से दें. मेडिकल टेस्ट करवाएं और अपने स्वास्थ्य और जीवनशैली के बारे में पारदर्शी रहें.
2. प्रीमियम का समय पर भुगतान न करनाटर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना जरूरी है. यदि प्रीमियम समय पर नहीं भरा गया और पॉलिसी लैप्स हो गई, तो क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा. कई बार लोग प्रीमियम भुगतान की तारीख भूल जाते हैं, जिसके कारण पॉलिसी डीएक्टिवेट हो जाती है.
क्या करें?प्रीमियम भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा का उपयोग करें और रिमाइंडर सेट करें. यदि पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो इसे समय रहते रिन्यू करवाएं.
3. पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करनासभी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जैसे कि आत्महत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, या खतरनाक गतिविधियों (जैसे रेसिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स) में शामिल होने से मृत्यु होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
उदाहरण के लिए, कई पॉलिसी में पहले वर्ष में आत्महत्या के मामले में क्लेम नहीं दिया जाता.
क्या करें?पॉलिसी के नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें. यदि कोई असमंजस हो, तो अपने बीमा एजेंट या कंपनी से उस पर चर्चा करें.
4. क्लेम दाखिल करने में देरीटर्म इंश्योरेंस क्लेम दाखिल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है. यदि आप इस समय सीमा के बाद क्लेम दाखिल करते हैं, तो बीमा कंपनी इसे रिजेक्ट कर सकती है. इसके अलावा, दस्तावेजों में कमी या गलत जानकारी भी क्लेम रिजेक्शन का कारण बन सकती है. क्या करें?मत्यु के तुरंत बाद बीमा कंपनी को सूचना दें. सभी जरूरी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पॉलिसी दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड समय पर जमा करें.
5. मृत्यु का कारण कवरेज में शामिल नहींकुछ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में विशिष्ट कारणों से होने वाली मृत्यु को कवर नहीं किया जाता, जैसे कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा, या आतंकवादी गतिविधियों में मृत्यु. अगर मृत्यु का कारण पॉलिसी के दायरे से बाहर है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. क्या करें?पॉलिसी खरीदने से पहले कवरेज और एक्सक्लूशन्स को अच्छी तरह समझ लें. यदि जरूरी हो, तो अतिरिक्त राइडर्स जैसे क्रिटिकल इलनेस या दुर्घटना कवर जोड़ें.
टर्म इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के ये हैं 5 सामान्य कारण
1. पॉलिसी में गलत या अधूरी जानकारीटर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय दी गई जानकारी का सत्यापन क्लेम के समय किया जाता है. यदि आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री, आय, जीवनशैली (जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन), या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई या गलत दी, तो बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है.
उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले से मौजूद बीमारी या स्मोकिंग की आदत को छुपाया और क्लेम के समय यह सामने आता है, तो कंपनी इसे धोखाधड़ी मान सकती है और क्लेम रिजेक्ट कर सकती है.
क्या करेंपॉलिसी लेते समय सभी जानकारी सही और पूरी तरह से दें. मेडिकल टेस्ट करवाएं और अपने स्वास्थ्य और जीवनशैली के बारे में पारदर्शी रहें.
2. प्रीमियम का समय पर भुगतान न करनाटर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना जरूरी है. यदि प्रीमियम समय पर नहीं भरा गया और पॉलिसी लैप्स हो गई, तो क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा. कई बार लोग प्रीमियम भुगतान की तारीख भूल जाते हैं, जिसके कारण पॉलिसी डीएक्टिवेट हो जाती है.
क्या करें?प्रीमियम भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा का उपयोग करें और रिमाइंडर सेट करें. यदि पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो इसे समय रहते रिन्यू करवाएं.
3. पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करनासभी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जैसे कि आत्महत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, या खतरनाक गतिविधियों (जैसे रेसिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स) में शामिल होने से मृत्यु होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
उदाहरण के लिए, कई पॉलिसी में पहले वर्ष में आत्महत्या के मामले में क्लेम नहीं दिया जाता.
क्या करें?पॉलिसी के नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें. यदि कोई असमंजस हो, तो अपने बीमा एजेंट या कंपनी से उस पर चर्चा करें.
4. क्लेम दाखिल करने में देरीटर्म इंश्योरेंस क्लेम दाखिल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है. यदि आप इस समय सीमा के बाद क्लेम दाखिल करते हैं, तो बीमा कंपनी इसे रिजेक्ट कर सकती है. इसके अलावा, दस्तावेजों में कमी या गलत जानकारी भी क्लेम रिजेक्शन का कारण बन सकती है. क्या करें?मत्यु के तुरंत बाद बीमा कंपनी को सूचना दें. सभी जरूरी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पॉलिसी दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड समय पर जमा करें.
5. मृत्यु का कारण कवरेज में शामिल नहींकुछ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में विशिष्ट कारणों से होने वाली मृत्यु को कवर नहीं किया जाता, जैसे कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा, या आतंकवादी गतिविधियों में मृत्यु. अगर मृत्यु का कारण पॉलिसी के दायरे से बाहर है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. क्या करें?पॉलिसी खरीदने से पहले कवरेज और एक्सक्लूशन्स को अच्छी तरह समझ लें. यदि जरूरी हो, तो अतिरिक्त राइडर्स जैसे क्रिटिकल इलनेस या दुर्घटना कवर जोड़ें.
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