आज के समय में इंटरनेट पर कई सारी गेमिंग ऐप्स मौजूद हैं, जो लोगों के गेम्स खेलने पर पैसा देती है लेकिन अब जल्द ही ऐप्स को बैन लगने वाले है. दरअसल, आज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है. केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को कल ही मंजूरी दे दी थी. ऐसे में आइए जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेकर इस बिल में क्या क्या प्रावधान है.
बंद होगा ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से पैसों का ट्रांसफरइस बिल में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में इस्तेमाल होने वाले पैसों के लिए पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई है यानी सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से होने वाली सट्टेबाजी को रोकना चाहती है. इन गेमिंग ऐप्स से बच्चों और युवाओं को इनकी लत लग रही है. साथ में लोगों को वित्तीय नुकसान हो रहा है. कई स्थिति में लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं. ऐसे में सरकार अब इन ऐप्स के जरिए पैसों के ट्रांसफर पर रोक लगा रही है.
अगर यह गेमिंग ऐप्स इन नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो इसके लिए भी प्रावधान तय है. ऐसा करने पर 3 साल की कैद या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना है. वहीं ऐसी ऐप्स का विज्ञापन करने वालों को भी 2 साल की कैद या फिर 50 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है. ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के लिए ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान को भी 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
नए बिल से लाखों नौकरियां खतरे मेंनए बिल के आने से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को काफी नुकसान होने वाला है. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक संयुक्त पत्र कहा है कि यह विधेयक 2 लाख से ज़्यादा नौकरियों को खत्म कर देगा, 400 से ज्यादा कंपनियों को बंद कर देगा और एक डिजिटल इनोवेटर के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर भी करेगा.
बंद होगा ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से पैसों का ट्रांसफरइस बिल में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में इस्तेमाल होने वाले पैसों के लिए पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई है यानी सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से होने वाली सट्टेबाजी को रोकना चाहती है. इन गेमिंग ऐप्स से बच्चों और युवाओं को इनकी लत लग रही है. साथ में लोगों को वित्तीय नुकसान हो रहा है. कई स्थिति में लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं. ऐसे में सरकार अब इन ऐप्स के जरिए पैसों के ट्रांसफर पर रोक लगा रही है.
अगर यह गेमिंग ऐप्स इन नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो इसके लिए भी प्रावधान तय है. ऐसा करने पर 3 साल की कैद या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना है. वहीं ऐसी ऐप्स का विज्ञापन करने वालों को भी 2 साल की कैद या फिर 50 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है. ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के लिए ट्रांजैक्शन करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान को भी 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
नए बिल से लाखों नौकरियां खतरे मेंनए बिल के आने से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को काफी नुकसान होने वाला है. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक संयुक्त पत्र कहा है कि यह विधेयक 2 लाख से ज़्यादा नौकरियों को खत्म कर देगा, 400 से ज्यादा कंपनियों को बंद कर देगा और एक डिजिटल इनोवेटर के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर भी करेगा.
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