कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नौकरीपेशा निवेश करते हैं। जब वे रिटायर होते हैं तब इस फंड में जमा राशि उन्हें पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है की नौकरी के दौरान अचानक पैसों की आवश्यकता आ जाती है तब भी कई व्यक्ति पीएफ विड्रोल करते हैं। हालांकि इसके कुछ नियम है। जिनमें से सबसे जरूरी नियम यह है कि आप नौकरी की शुरुआत के 5 साल तक पीएफ खाते से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कई लोग प्रीमेच्योर पीएफ विड्रोल कर लेते हैं।
प्रीमेच्योर पीएफ विड्रोल पर टैक्ससवाल उठता है कि जो लोग 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल लेते हैं उसनिकासी पर टैक्स लगता है या नहीं और लगता भी है तो कितने प्रतिशत? सामान्य तौर पर पीएफ विड्रोल पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप 5 साल की सर्विस पूरी करने से पहले ही पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं तो आपको टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें भी यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको 10% टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा और यदि पैन कार्ड नहीं है तो 34.608% टीडीएस का भुगतान करना होगा।
कब नहीं कटेगा टीडीएस?1. यदि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से विड्रोल स्वास्थ्य समस्या या कंपनी के बंद होने जैसे कारणों से करता है तो उसे टीडीएस का भुगतान नहीं करना होगा। यानि ऐसे कारण जो आपके कंट्रोल से बाहर है।
2. यदि आप नौकरी बदल रहे हैं और पैसा एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी टीडीएस नहीं लगेगा।
3. यदि आपकी नौकरी के 5 साल से कम ही हुए हैं और आप ₹50000 से कम राशि पीएफ खाते से विड्रोल करते हैं तो भी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
4. यदि कर्मचारी 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद पीएफ खाते से विड्रोल करता है तो भी उसे टीडीएस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
पीएफ के नए नियमों के अंतर्गत अब भले ही आप केवल 12 महीने की सर्विस अवधि के बाद 75% तक पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन 5 साल पहले पैसा निकालने पर आपको टीडीएस का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। यानि टीडीएस से बचने के लिए 5 साल की सर्विस जरूरी है। इसके अलावा इसके अलावा फॉर्म 15g और 15h भरकर भी टीडीएस से बचा जा सकता है। आप यह अवधि यूएएन पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। 5 साल की निरंतर सेवा की अवधि आपकी पहली नौकरी और पीएफ में योगदान शुरू करने की तिथि से होती है।
प्रीमेच्योर पीएफ विड्रोल पर टैक्ससवाल उठता है कि जो लोग 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल लेते हैं उसनिकासी पर टैक्स लगता है या नहीं और लगता भी है तो कितने प्रतिशत? सामान्य तौर पर पीएफ विड्रोल पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप 5 साल की सर्विस पूरी करने से पहले ही पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं तो आपको टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें भी यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आपको 10% टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा और यदि पैन कार्ड नहीं है तो 34.608% टीडीएस का भुगतान करना होगा।
कब नहीं कटेगा टीडीएस?1. यदि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से विड्रोल स्वास्थ्य समस्या या कंपनी के बंद होने जैसे कारणों से करता है तो उसे टीडीएस का भुगतान नहीं करना होगा। यानि ऐसे कारण जो आपके कंट्रोल से बाहर है।
2. यदि आप नौकरी बदल रहे हैं और पैसा एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी टीडीएस नहीं लगेगा।
3. यदि आपकी नौकरी के 5 साल से कम ही हुए हैं और आप ₹50000 से कम राशि पीएफ खाते से विड्रोल करते हैं तो भी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
4. यदि कर्मचारी 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद पीएफ खाते से विड्रोल करता है तो भी उसे टीडीएस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
पीएफ के नए नियमों के अंतर्गत अब भले ही आप केवल 12 महीने की सर्विस अवधि के बाद 75% तक पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन 5 साल पहले पैसा निकालने पर आपको टीडीएस का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। यानि टीडीएस से बचने के लिए 5 साल की सर्विस जरूरी है। इसके अलावा इसके अलावा फॉर्म 15g और 15h भरकर भी टीडीएस से बचा जा सकता है। आप यह अवधि यूएएन पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। 5 साल की निरंतर सेवा की अवधि आपकी पहली नौकरी और पीएफ में योगदान शुरू करने की तिथि से होती है।
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