ट्रैक्टर का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है. भारत सरकार के द्वारा सड़क पर वाहन चलाने के लिए कई नियम बनाए हैं. अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो भारी जुर्माना की भरपाई करनी होती है. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है. लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में ट्रैक्टरकृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर को लाइट मोटर व्हीकल (LMV)के श्रेणी में रखा गया है. यानी जिन व्यक्तियों के पास एलएमवी लाइसेंस है वह व्यक्ति ट्रैक्टर चला सकते हैं. हालांकि इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह लाइसेंस केवल 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले वाहनों के लिए ही जारी किया जाता है. इस लाइसेंस के जरिए में भारत में सड़क पर बिना रोक-टोक के हल्के मोटर वाहन चला सकते हैं. अन्य लाइसेंस के जैसे ही इसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. ट्रैक्टर चलाने के आरटीओ के इन नियमों के बारे में जानना जरूरी है- ड्राइविंग लाइसेंससबसे जरूरी है लाइसेंस, ट्रैक्टर चालकों के पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए. जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उन्हें ट्रैक्टर चलाने से बचना चाहिए. नहीं तो भारी जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा. जो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रैक्टर चलाते हुए पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ऐसा करने वालों को जुर्माना या जेल दोनों दी जा सकती है. बीमा है जरूरीजैसे अन्य वाहनों का बीमा जरूरी होता है, वैसे ही ट्रैक्टर का भी आपको बीमा कराना जरूरी होता है. ताकि यदि कभी कोई दुर्घटना की स्थिति बनती है तो उसमें नुकसान की भरपाई की जा सके. ट्रैक्टर का पंजीकरणट्रैक्टर का पंजीकरण और अगर ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली है तो उसका भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है. खेतों में ट्रैक्टर चलाने की अपेक्षा सड़कों पर ट्रैक्टर चलाने के कानून ज्यादा सख्त है. यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के ट्रॉली का इस्तेमाल करता है तो उसकी ट्राली को सीज किया जा सकता है या उस व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ सकता है. यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रैक्टर की मूल अवस्था में बदलाव किए जाते हैं तो उसे 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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