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हिरण का शिकार करने वाले आरोपी की जेल में मौत, मिल चुकी थी जमानत

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बाड़मेर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान के चर्चित लीलसर हिरण शिकार मामले में अंडर ट्रायल कैदी की जेल में मौत हो गई. शुक्रवार दोपहर कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर की थी, लेकिन जेल से बाहर आने के कुछ ही समय पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो गश खाकर जमीन पर गिर गया. देर शाम पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसे राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद न्यायिक अधिकारी ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी.

ढाबों पर सप्लाई होता था हिरणों का मांस

मृतक कैदी का नाम भोमाराम है, जिस पर 12 अगस्त 2024 की देर रात बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके में लीलसर-शेरपुरा सरहद के पास कई हिरणों के शिकार करने का आरोप था. जब इस वारदात का ग्रामीणों को पता चला था तो बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर ही धरने पर बैठ गए थे. ये 2 दिन तक चला था. इसके बाद वन विभाग ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी थी. इनमें से एक भोमाराम था, जो जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी में था. आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूला था कि हिरण शिकार के लिए उन्हें 500 रुपये दिए जाते थे. बाद में हिरणों के मांस को ढाबों पर 200 रुपये किलों में सप्लाई किया जाता था.

जेल के बाहर इंतजार कर रहा था भाई

शुक्रवार दोपहर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे जेल से रिहा किया जाना था. भोमाराम को लेने के लिए उसका भाई शाम करीब 7 बजे से जेल के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था. लेकिन रजिस्टर पर साइन करते वक्त भोमाराम गश खाकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद जेल प्रशासन की टीम आरोपी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर दिया. बाड़मेर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला ज्यूडिशियल कस्टडी में एक कैदी से जुड़ा है. हमने न्यायिक अधिकारी को सूचना दे दी है, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल और अस्पताल की वीडियोग्राफी करवाकर अपनी जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा जा रहा है. रिपोर्ट्स आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा.

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